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पूर्व ब्लॉक प्रमुख बाहुबली अजय सिपाही सहित तीन लोगों को आजीवन कारावास

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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत तीन अभियुक्तों को हुई उम्रकैद

अम्बेडकरनगर: “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना महरुआ में वर्ष 2016 में मंशाराम हत्याकाण्ड के मुकदमे में न्यायालय एएसजे-प्रथम, अम्बेडकरनगर ने बाहुबली अजय सिपाही सहित तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


वर्ष 2016 में थाना महरुआ पर मुकदमा संख्या 22/16 व 63/2016 के तहत धारा 302, 201, 120बी, 34 भादवि तथा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों पर आरोप था कि उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र रचकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया और साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गहन विवेचना करते हुए साक्ष्य संकलित किए, गवाहों के बयान दर्ज किए तथा वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।इंस्ट्राग्राम पर वीडियो देखने के लिए इसे टच करें।
सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही निवासी लोकनाथपुर, थाना महरुआ, मुलायम यादव पुत्र जग्गीराम निवासी किशनागरपुर थाना दोस्तपुर जनपद सुल्तानपुर तथा अजय यादव पुत्र रामचेत निवासी किशनागरपुर थाना दोस्तपुर जनपद सुल्तानपुर को धारा 302, 201, 120बी, 34 भादवि के तहत दोषी पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 15 – 15 हजार रुपयेअर्थदंड से दंडित किया। इसके अतिरिक्त अभियुक्त मुलायम यादव को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष का कारावास एवं 3,000 रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई।इस खबर की वीडियो फेसबुक पर देखने के लिए 💐 इसे टच करें
पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रभावी पैरवी, सुदृढ़ साक्ष्य और सतत मॉनिटरिंग के चलते यह निर्णय संभव हो सका। न्यायालय के इस फैसले को अपराध के विरुद्ध सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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