WhatsApp Icon

मूर्तियों की स्थापना पारंपरिक परंतु खाली स्थान पर की जाए – जिलाधिकारी

Sharing Is Caring:

अम्बेडकरनगर: कोविड 19 के संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हिंदू धर्म गुरुओं, दुर्गा पूजा व रामलीला समिति के पदाधिकारियों तथा गणमान्य नागरिकों के साथ पवित्र त्यौहार नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, रामलीला के संबंध में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त थानाध्यक्षों को निर्देश देते हुए कहा कि दुर्गा पूजा, रामलीला पंडाल स्थापित करने के लिए स्थल पूर्व में चिन्हित कर उसकी सीमा सुनिश्चित करते हुए विस्तृत साइट प्लान तैयार कर लिया जाए, जिससे शारीरिक दूरी बनाए रखने, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजेशन के मानक के पालन में असुविधा न हो। इस दौरान जिलाधिकारी ने हिंदू धर्मगुरुओ से अपील करते हुए कहा कि स्थल पर सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग उपकरणों की पर्याप्त आपूर्ति तथा फर्श पर शारीरिक दूरी हेतु वृत्त (गोला) चिन्हाकन सुनिश्चित किया जाए, प्रवेश द्वार पर ही हैंड सैनिटाइजेशन तथा थर्मल स्क्रीनिंग अवश्य होना चाहिए और साथ ही साथ यह भी अपील किया गया कि कार्यक्रम स्थल पर दर्शकों एवं आगंतुकों के प्रवेश एवं निकास के अलग अलग एवं यथासंभव एक से अधिक रास्ते सुनिश्चित किए जाएं। दुर्गा पूजा व रामलीला पंडाल में केवल वही व्यक्ति तथा दर्शक प्रवेश करें जिनमें कोविड के लक्षण न हो, यदि किसी को कोविड के लक्षण पाया जाता है तो उसे शिष्टता के साथ प्रवेश से मना किया जाए तथा चिकित्सीय उपचार लेने की सलाह दी जाए।
इस दौरान जिलाधिकारी ने हिंदू धर्मगुरुओं से अपील करते हुए कहा कि मूर्तियों की स्थापना पारंपरिक परंतु खाली स्थान पर की जाए उनका आकार छोटा रखा जाए तथा मैदान की क्षमता से अधिक लोग इकट्ठा न हो चौराहों तथा सड़क पर कोई मूर्तियां स्थापित न की जाए तथा मूर्तियों के विसर्जन में यथासंभव छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाए मूर्ति विसर्जन के कार्य कार्यक्रम में न्यूनतम व्यक्ति सम्मिलित हों साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया गया कि किसी भी बंद स्थान हाल कमरे की निर्धारित क्षमता का 50% किंतु अधिकतम 200 व्यक्तियों तथा फेस मार्क्स सोशल डिस्टेंसिंग थर्मल स्कैनिंग वा सेनीटाइजर एवं हैंड वास की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ सुनिश्चित करें तथा 2 गज की दूरी माक्स है जरूरी नामक बैनर भी पंडाल में लगाएं।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी|
बैठक में पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, अपर जिलाधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार मिश्र, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी तथा इसी जनपद से आए हुए हिंदू धर्मगुरु, दुर्गा पूजा व रामलीला समिति के पदाधिकारी, संबंधित विभाग के अधिकारी, कर्मचारी गण उपस्थित रहे। उक्त जानकारी जिला सूचना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

अन्य खबर

पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष ने वृद्धाश्रम में कम्बल वितरित कर मनाया पुत्र आदित्य पटेल का जन्मदिन

बिना शासनादेश बदल गया सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल का नाम, आरटीआई में खुलासा, जांच की मांग तेज़

विहिप ने यूनुस खान का पुतला दहन कर बांग्लादेश के खिलाफ बुलंद की आवाज़

error: Content is protected !!

We use cookies for analytics and advertising. By continuing to use this site, you consent to our use of cookies.