फर्जी राशन कार्ड धारकों पर आलापुर सप्लाई इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह ने कसा लगाम
अम्बेडकरनगर: वैश्विक महामारी कोविड-19 दृष्टिगत उत्पन्न स्थिति के कारण जनमानस द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी राशन कार्ड बनवाये जाने हेतु काफी संख्या में आवेदन किये जा रहें हैं। आलापुर क्षेत्रीय खाद्य विभाग एआरओ अमरजीत सिंह ने बताया कुछ तथ्य संज्ञान में आया है कि पात्र गृहस्थी राशन कार्ड योजनान्तर्गत राशन कार्ड बनाये जाने हेतु कुछ व्यक्ति, परिवार गलत तथ्य अंकित कर राशन कार्ड बनवाने हेतु आवेदन कर रहें है। ऐसे परिवार जिनमें एक भी सदस्य आयकरदाता है या परिवार में चार पहिया वाहन है या ए०सी०लगा है या जिनके पास 05 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर है या 100 वर्ग मीटर से या अधिक कॉरपेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो अथवा एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो, निष्कासन के आधार (एक्सक्लूजन क्राईटेरिया) के अन्तर्गत अपात्र की श्रेणी में आते हैं। संदर्भित निष्कासन के (आधार एक्सक्लूजन क्राईटेरिया) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति, परिवार गलत तथ्य राशन कार्ड बनवा लेते हैं और राशन प्राप्त करते हैं, तो संबंधित व्यक्ति, परिवार से नियमानुसार वसूली करने की कार्यवाही की जा सकती है। अपात्र राशनकार्ड धारक अपना राशनकार्ड स्वयं सरेंडर कर दें तथा कोई भी अपात्र व्यक्ति राशन बनवाने हेतु आवेदन न करें, नहीं तो फर्जी राशनकार्ड धारकों पर बड़ी कार्रवाई की जायेगी।
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