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लॉकडाउन-5 के लिए डीएम ने जारी किया निर्देश – 8 से खुलेंगे धार्मिक स्थल

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अम्बेडकरनगर: कोविड 19 की महामारी के रोकथाम के लिए देश व्यापी लॉकडाउन आगमी 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। लॉक डाउन के पांचवें चरण में काफी सहूलतें दी गई हैं, लेकिन सहुलतों के दौरान शर्तों का पालन करना भी जरूरी करार दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मिश्र ने आज पांच पृष्ठीय आदेश जारी करते हुए जनपद में भी 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहने की पुष्टि कर दिया है। आदेश में आगामी 8 जून से जनसामान्य के लिए धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी गई है। आपको बताते चलेंकि लॉकडाउन के प्रथम चरण से ही जन सामान्य के लिए धार्मिक स्थलों को बंद करने का आदेश दिया गया था। धार्मिक स्थलों को जहां जनसामान्य के लिए खोलने की अनुमति दी गई है, वहीं स्कूल, कालेज, कोचिंग, शैक्षिक संस्थाओं को लॉकडाउन के पांचवें चरण में भी बंद रखा जायेगा, हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति दी गई है। होटल, रेस्टोरेंट, शेपिंग मॉल भी खोले जाने की अनुमति दी गई है लेकिन मिठाई की दुकान पर सिर्फ बिक्री हो सकती है, किसी को भी मिठाई की दुकान पर बैठ कर खाने की अनुमति नहीं है। शराब की दुकान को छोड़कर सभी तरह की दुकानें प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, लेकिन दुकानदार व ग्राहक को मास्क लगाना अनिवार्य होगा व दुकान पर सेनिटाइजर की व्यवस्था दुकानदार को करनी होगी तथा किसी भी दशा पर दुकान पर पांच से अधिक व्यक्ति जमा नहीं हो सकते हैं। सब्जी मंडी के थोक विक्रेता प्रातः 4 बजे से 7 बजे तक व रिटेल विक्रेता प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक खरीदारी कर सकते हैं, तथा जनसामान्य के लिए प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक बिक्री हो सकती है।
जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मिश्र के आदेश पर सभी सरकारी कार्यालयों को शत प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्तिथि के साथ खोला जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक बाजारों की अनुमति दी गई है लेकिन लॉकडाउन के पांचवें चरण में भी नगरीय क्षेत्रों में साप्ताहिक बाजारों पर पाबंदी होगी। शादी विवाह व अन्य सामूहिक कार्यक्रमों को बिना अनुमति नहीं किया जा सकता है तथा उसमें 30 से अधिक व्यक्तियों की भीड़ पर पाबंदी जारी रहेगी। अंतिम संस्कार में भी 20 व्यक्तियों को सोशल डिस्टेंडिंग का पालन करते हुए शामिल होने की अनुमति दी गई है।
सरकारी बसों के अतिरिक्त चार पहिया व तीन पहिया वाहनों तथा ई रिक्शा को भी चलाने की अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि सीट से अधिक सवारी बिना मास्क के ना बैठे। सैलून व ब्यूटी पार्लर को भी सोशल डिस्टेंडिंग के साथ खोलने की अनुमति दी गया है लेकिन मुख्य द्वारा पर सेनिटाइजर की व्यवस्था व बाल काटने वाले को ग्लब्स व फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
जिला मजिस्ट्रेट श्री मिश्र ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि पांचवे लॉकडाउन के दौरान अस्थाई रूप से सील क्षेत्रों में उक्त आदेश लागू नहीं होगा तथा सील क्षेत्रों से वाहनों का आवागमन बिना पास के प्रतिबंधित होगा, तथा सील स्थानों से गुजरने वालों का विवरण रखना जरूरी किया गया है। 65 वर्ष से अधिक व 10 वर्ष के कम बच्चों को बिना अतिआवश्यक कार्यो के घरों से बाहर ना निकलने का निर्देश दिया गया है। गैर जनपदों व प्रान्तों से आने वालों को 21 दिन होम क्वारन्टीन किया जा आवश्यक है और इसके लिए प्रशासनिक अमला व स्वास्थ्य विभाग को निगरानी सौंपी गई है। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों व वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई है है। उक्त आदेश 01 जून से 30 जून तक सभी उप जिलाधिकारी को अपने अपने क्षेत्रों में लागू कराने के लिए प्रभारी बनाया गया है।

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