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ग्रीन जोन के कारण डीएम ने कई शर्तों के साथ दी दुकानों को खोलने की अनुमति—

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अम्बेडकरनगर: गृह मंत्रालय के निर्देश पर जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने आगामी 17 मई तक के लिए कई दिशा निर्देश जारी कर दिया है। आगामी 17 मई तक लॉक डाउन जारी रहेगा लेकिन जनपद ग्रीन जॉन में आने के कारण दुकानों को शर्तों के अनुसार खोलने की अनुमति दे दी गई है। सभी तरह की दुकान प्रातः 10 बजे से सांय 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन शापिंग मालों, सभी तरह के शैक्षिक संस्थाएं, सिनेमा हॉल, खेल परिसर जिम, धार्मिक स्थलों, जुलूसों, राजनीतिक व धार्मिक कार्यक्रमों पर पूर्व की ही तरह पूरी तरह से पाबंदी जारी रहेगा। जिन दुकानों प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी गई है उन्हें सोशल डिस्टेंडिंग, मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा तथा किसी भी हालत में दुकानों पर पांच से अधिक व्यक्तियों की संख्या नहीं होगी तथा प्रत्येक व्यक्ति उचित दूरी पर रहेगा। सांय 7 बजे से प्रातः 7 बजे के बीच आवागमन प्रतिबंधित रहेगा हालांकि प्रातः 7 बजे से सांय 7 बजे बीच जनपद के अंदर बसों का संचालन 50 प्रतिशत सवारियों के साथ किया जा सकेगा। जनपद में 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे सहित गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अतिआवश्यक कार्यों से ही घरों से बाहर निकलें। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पूरी तरह से पाबन्दी लगाई गई है सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों के खिलाफ कार्यवाही का निर्देश दिया गया है। शादी विवाद बिना अनुमति के नहीं की जा सकती है। शादी विवाद में अधिकांश 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं जिनकी सूची अनुमति लेते समय देना अनिवार्य है। अंतिम संस्कार में सोशल डिस्टेंडिंग का वालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति रह सकते हैं।
बहरहाल जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने 04 मई से 17 मई के दौरान जारी लॉक डाउन के बीच दुकानों आदि के खुलने का तीन पेजों पर आधारित आदेश जारी किया है।

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