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दलित महिला से दुराचार करने वाले को अदालत ने दी 10 साल सश्रम कारावास की सज़ा

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अम्बेडकरनगर: शौच करने के लिए खेत में गई महिला से ज़बरन दुराचार करने वाले को विशेष नयायालय ने 10 वर्ष सश्रम कारावास व 15 हज़ार रुपये अर्थदंड की सज़ा सुनाया है।


पुलिस महानिदेशक लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मंगलवार को न्यायालय विशेष न्यायालय एससी/एसटी द्वारा नामजद अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाई है।
बताते चलेंकि 29 सितंबर 2018 को दोपहर लगभग 01:30 बजे 20 वर्षीय महिला अरहर के खेत मे शौच के लिए गई हुई थी जहां आरोपी अलगू उर्फ जमाल अख्तर पुत्र नूरहसन निवासी डोडो थाना बसखारी अपने एक साथी के साथ मिलकर महिला को खेत मे पटक कर उसके साथ ज़बरदस्ती दुराचार का प्रयास किया। महिला द्वारा आरोपी की उंगली में दांत काट लिया गया जिससे तिलमिला कर आरोपी द्वारा लोहे की वस्तु से महिला पर प्रहार कर घायल कर दिया गया। शोर मचाने पर आरोपी पुनः दुराचार करने की धमकी देते अपने साथी के साथ मोटर साइकिल से फरार हो गया था। उक्त मामले में बसखारी पुलिस ने मुकदमा संख्या 144/18 पर धारा 323, 504, 506, 376, 511 आईपीसी व 3(2)V A SC/ST एक्ट के तहत अलगू उर्फ जमाल अख्तर पुत्र नूरहसन निवासी डोडो थाना बसखारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उक्त मुकदमा की पैरवी के कारण विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट ने अलगू उर्फ जमाल अख्तर पुत्र नूरहसन निवासी डोडो थाना बसखारी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हज़ार रुपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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