प्रधानमंत्री होम लोन सब्सिडी योजना (PM Home Loan Subsidy Scheme) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के नागरिकों को सस्ते होम लोन के जरिए पक्का घर बनाने में मदद प्रदान करती है। इस योजना के तहत सरकार 3% से 6% तक की रियायती ब्याज दर पर लोन दे रही है, जिससे देश के कमज़ोर नागरिक अपना खुद का घर बना सकें और एक स्थायी आवास का सपना साकार कर सकें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ देशभर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी उठा सकते हैं, जो अभी झुग्गियों या किराए के मकानों में रह रहे हैं।
PMAY के अंतर्गत CLSS के लाभ
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के अंतर्गत आवासीय होम लोन पर ब्याज दर में रियायत दी जाती है। यह लाभ अलग-अलग वर्गों के हिसाब से दिए जाते हैं:
1. MIG I (मध्यम आय वर्ग-I)
- आय सीमा: वार्षिक घरेलू आय ₹6 लाख से ₹12 लाख के बीच होनी चाहिए।
- प्रॉपर्टी का कारपेट क्षेत्र: अधिकतम 160 वर्ग मीटर।
- लाभ: 4% की सब्सिडी ₹9 लाख तक की लोन राशि पर मिलती है।
2. MIG II (मध्यम आय वर्ग-II)
- आय सीमा: वार्षिक घरेलू आय ₹12 लाख से ₹18 लाख के बीच होनी चाहिए।
- प्रॉपर्टी का कारपेट क्षेत्र: अधिकतम 200 वर्ग मीटर।
- लाभ: 3% की सब्सिडी ₹12 लाख तक की लोन राशि पर मिलती है।
3. LIG और EWS वर्ग
- आय सीमा: वार्षिक घरेलू आय ₹3 लाख से ₹6 लाख के बीच होनी चाहिए।
- प्रॉपर्टी का कारपेट क्षेत्र: अधिकतम 60 वर्ग मीटर। परिवार की महिला सदस्य को सह-मालिक बनाना अनिवार्य है।
- लाभ: 6.5% की सब्सिडी ₹6 लाख तक की लोन राशि पर उपलब्ध है।
योजना की अवधि
ब्याज दर में दी जाने वाली सब्सिडी 20 वर्षों की अवधि तक के लिए मान्य है। इस दौरान सभी वर्गों को इस योजना का लाभ लेने की सुविधा होगी।
पात्रता और आवश्यक दस्तावेज़
इस योजना का लाभ वही नागरिक उठा सकते हैं जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं:
- नागरिकता: योजना का लाभ केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलेगा।
- आवास: आवेदक के नाम पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- अन्य योजनाओं का लाभ: लाभार्थी किसी अन्य आवास योजना का लाभ पहले से न ले रहा हो।
आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो आदि शामिल हैं।