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मजिस्ट्रेट के निर्देश पर नगर पालिका ईओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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अम्बेडकरनगर: नेशनल हाइवे के किनारे अवैध रूप से कूड़ा करकट फ़ेंकवाने एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के मामले में हुआ शिकायत के बाद उप जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर नगर पालिका परिषद के अधिशाषी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है।
मामला अकबरपुर तहसील परिक्षेत्र का है जहां नेशनल हाइवे संख्या 232 के किनारे अवैध ढंग से नगर पालिका परिषद अकबरपुर द्वारा कूड़ा करकट फेंकवाया जा रहा था जिसकी शिकायत उपजिलाधिकारी अकबरपुर से हुई थी। अकबरपुर उपजिलाधिकारी द्वारा प्रकरण की जांच में मामला सही पाया गया जिसके बाद उपजिलाधिकारी अकबरपुर के निर्देश पर नगर पालिका अकबरपुर के अधिशाषी अधिकारी सुरेश कुमार मौर्य के खिलाफ सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा करकट अवैध ढंग से डालने और पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के मामले में कोतवाली अकबरपुर में धारा 269 व 278 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें वैधानिक कार्यवाही जारी है।

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