WhatsApp Icon

नाबालिग बालिका को अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में तीन लोगों को पॉस्को अदालत ने दी बड़ी सज़ा

Sharing Is Caring:

अम्बेडकरनगर: नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर भगा ले जाने एवं बलात्कार करने के मामले में अदालत में तीन लोगों को विशेष न्यायालय पॉस्को ने कड़ी सज़ा सुनाई है।

टाण्डा कोतवाली पुलिस द्वारा उक्त घटना के सम्बंध में मुकदमा अपराध संख्या 31/17 पर आईपीसी धारा 363, 366, 376 व पॉस्को एक्ट के तहत तीन जवाहिर पुत्र रामधीन निषाद, रामसिंह पुत्र स्व.प्रहलाद, हरिराम पुत्र रामकेवल व समीता पत्नी राम आशीष के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। उक्त मुकदमा की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन द्वारा की गई लगातार पैरवी के कारण जवाहिर पुत्र रामधीन निषाद निवासी ग्राम जुआ थाना छावनी जनपद बस्ती को 10 वर्ष की सश्रम सज़ा व 14 हजार रुपया अर्थदंड तथा रामसिंह पुत्र स्व.प्रहलाद, हरिराम पुत्र रामकेवल व समीता पत्नी राम आशीष को चार चार कारावास व चार हज़ार रुपए अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई है। उक्त सज़ा विशेष न्यायालय पॉस्को द्वारा शुक्रवार को सुनाई गई है।
टाण्डा कोतवाली निरीक्षक दीपक सिंह रघुवंशी ने बताया कि उक्त आरोपियो को सज़ा सुनाने में लोक अभियोजन अधिकारी सत्य प्रकाश पांडेय, कोर्ट मुहर्रिर मुख्य कांस्टेबल राजीव कुमार, पैरोकार कांस्टेबल शैलेन्द्र मिश्रा का मुख्य योगदान रहा।

अन्य खबर

संतोष के निलंबन के बाद भूपेंद्र सिंह बने अकबरपुर कोतवाल, एसपी प्राची सिंह का बड़ा फैसला

शबाना नाज़ के पक्ष में ‘डबल अदालती फैसला’! पति हत्याकांड में आरोपी को उम्रकैद, अब हाईकोर्ट ने भी अवमानना केस किया खारिज

रात्रि में जेसीबी से घर गिराने के मामले में अकबरपुर इंस्पेक्टर निलंबित, एसआई सहित दो अन्य पर भी कार्यवाही

error: Content is protected !!