अम्बेडकरनगर: बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक ऋणदाता द्वारा कर्ज़ अदा ना करने के कारण उसका मकान अपने कब्जे में ले लिया है। मामला अकबरपुर के मीरानपुर का है। जानकारी के अनुसार उक्त मकान पर 70 लाख रुपया का कर्ज लिया गया था जिसकी ब्याज 22 लाख रुपया हुई थी। कुल मिलाकर 92 लाख रुपया अदा ना कर पाने के कारण बैंक ऑफ बड़ौदा की अपील पर जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूति करण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक प्रशासन को उक्त मकान को कब्जे में लेने का आदेश जारी किया था। मकान नंबर 1118 जिसका क्षेत्रफल 1560 वर्ग फिट है उसे बैंक मैनेजर मनोज कुमार व रिकवरी ऑफीसर आशुतोष सिंह द्वारा पुलिस की मौजूदगी में अपने सुपुर्द लिया गया।
कर्ज़ अदा ना करने पर बैंक ने कब्जे में लिया ऋणदाता का मकान


