हिरासत में लेने के बाद अलीगंज पुलिस ने आरोपी को किया रिहा – थानाध्यक्ष ने कहा कि गिरफ्तारी की नहीं है कोई धारा
अम्बेडकरनगर (रिपोर्ट: आलम खान एडिटर-मान्यता प्राप्त पत्रकार) 10 वर्षीय बच्ची का कपड़ा उतरा कर गलत काम करने का प्रयास करने वाले सहित चार लोगों के खिलाफ अलीगंज पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
पीड़िता की माँ की तहरीर पर अलीगंज पुलिस ने अपराध संख्या 154/24 पर बीएनएस की धारा 76, 115(2) व 351(3) सहित पॉस्को की धारा 9(एम) व 10 के तहत ज़ुल्क़दर निवासी दहियावर सहित ज़हरा उर्फ गुल्लुन, फिरदौश व कहकशा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमा वादी का दावा है कि उसकी 10 वर्षीय पुत्री गत 15 जुलाई की रात्रि में मोहर्रम का जुलूस देखने निकली थी कि ज़ुल्क़दर गलत नियत से उसकी पुत्री को अपनी बहन के घर ले गया और गलत कार्य के लिए बच्ची का कपड़ा उतार दिया लेकिन इस बीच उनकी बहन के आ जाने से उनकी बच्ची पर झूठा चोरी का आरोप लगाते हुए लात घूसों से मारा पीटा और उसको धमकी देकर वीडियों भी बना लिया। घर पहुंच कर बच्ची ने सारी बात बताई जिसके बाद अलीगंज पुलिस से गोहार लगाई गई।
सूत्रों के अनुसार अलीगंज पुलिस ने सूचना मिलते ही आरोपी ज़ुल्क़दर को हिरासत में ले लिया गया था लेकिन फिर छोड़ दिया गया। थानाध्यक्ष शशांक शुक्ला ने बताया कि मुकदमा में गिरफ्तारी वाली धारा नहीं है हालांकि धाराएं गंभीर है। मामला गंभीर होने के कारण पुलिस शांति भंग में चालान अवश्य करती है। क्षेत्र में चर्चा है कि थानाध्यक्ष ने दबाव में आरोपी को छोड़ दिया है जिससे पीड़ित पक्ष ठगा महसूस कर रहा है।