अम्बेडकरनगर: आधार कार्ड के सहारे चार माह में 09 लाख से अधिक की रकम हड़प करने वाली शातिर महिला को टाण्डा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दूसरे के एकाउंट में जनसेवा केन्द्र संचालक की मिली भगत से अपना आधार कार्ड शामिल करा लिया था और मौका मिलते ही लाखो रुपये की चपत लगा दिया।
पुलिस ने दावा किया कि पूंछतांछ से पता चला कि श्रीमती नम्रता दूबे, शिशिर कुमार निवासी ग्राम फूलपुर जमुनीपुर जिला अंबेडकर नगर बैंक आफ बड़ौदा शाखा मालीपुर की खाता धारक हैं, दिनांक 30 अक्टूबर 2024 को खाता धारक श्रीमती नम्रता दूबे उपरोक्त द्वारा लिखित शिकायत दिया गया कि उनके खाते में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हेराफेरी कर अवैध रूप से धन निकासी की गई है। इस शिकायत के आधार पर बैंक द्वारा नियमानुसार आन्तरिक जांच की गयी, आंतरिक जांच में यह तथ्य सामने आया कि दिनांक 13 सितंबर 2022 को श्रीमती शीला देवी पत्नी मुन्ना निवासी ग्राम शाहपुर कुरमौल, थाना टांडा ने जालसाजी करते हुए अपने आधार कार्ड नम्बर को ग्राहक सेवा केंद्र, मुबारकपुर संचालक आशीष कुमार यादव पुत्र सदलू यादव की सहायता से श्रीमती नम्रता दुबे के खाते में फीड करा दिया गया। आधार कार्ड के इस हेरफेर के कारण श्रीमती शीला देवी को श्रीमती नम्रता दूबे के खाते तक पहुंच मिल गई। इसके बाद श्रीमती शीला देवी ने आशीष कुमार यादव के ग्राहक सेवा केंद्र से थंब इम्प्रेशन का उपयोग करते हुए गत 03 जनवरी 2024 से 28 मई 2024 के बीच 8 लाख एक हजार रुपया नगद और अन्य धनराशि विभिन्न खातों में स्थानांतरित कर निकाली। इसके अतिरिक्त,दिनांक 05 जनवरी 2024 को उक्त आरोपी श्रीमती शीला देवी ने 01लाख रुपये की एक एफडी बनवा लिया इसके अलावा आधार कार्ड के माध्यम से ही 01 लाख 30 हजार रुपये की निकासी भीम आधार बड़ौदा पे, मर्चेंट जुनैद अख्तर के यहां से नम्रता दूबे के खाते से विभिन्न तिथियों निकाल लिया है। उक्त एफडी पर बैंक द्वारा तत्काल प्रभाव से लीन (Lien) लगा दिया गया। उक्त घटना के माध्यम से खाताधारक श्रीमती नम्रता दूबे के खाते से कुल 09 लाख 31 हजार रुपये की अवैध निकासी की गयी। तथा बैंक की आंतरिक जांच से यह स्पष्ट होता है कि श्रीमती शीला देवी व बीसी संचालक आशीष यादव ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी, और विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के साथ-साथ अवैध धन निकासी जैसा गंभीर अपराध किए हैं ।
टाण्डा कोतवाली पुलिस ने 31 वर्षीय अभियुक्ता श्रीमती शीला देवी पत्नी मुन्ना कुमार निवासी शाहपुर कुरमौल थाना टाण्डा को मुकदमा संख्या 16/25 धारा 316(5), 336(3), 3(5) बीएनएस के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।






