कक्षा दो की आठ वर्षीय छात्रा की सलाहुद्दीनपुर प्राथमिक विद्यालय में हुई संदिग्ध मृत्यु के मामले में प्रधानाचार्य सहित चार शिक्षकों के खिलाफ हत्या करने तथा साक्ष्य मिटाने की साजिश रचने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत हो गया है।
विकास खण्ड टाण्डा व इब्राहिमपुर थानाक्षेत्र के सलाहुद्दीनपुर गाँव मे स्थित प्राथमिक विद्यालय में गत 21 जनवरी को दोपहर में कक्षा दो की आठ वर्षीय छात्रा पायल पुत्री राजकुमार का संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कम्प मच गया था। छात्रा की मौत का कारण लकड़ी की अलमारी उंसके ऊपर गिरना बताया जा रहा था। काफी हंगामे के बीच पहुंचे जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र व पुलिस कप्तान आलोक प्रियदर्शी ने आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों को कार्यवाही का आश्वासन देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। उक्त प्रकरण में मृतिका छात्रा के पिता राजकुमार पुत्र बलिराज की तहरीर पर प्रधानाचार्य शिव चरण, सहायक अध्यापक रीता देवी, सहायक अध्यापक शैलेश व शिक्षा मित्र कृष्णावती के खिलाफ इब्राहिमपुर पुलिस ने अपराध संख्या 14/19 पर आईपीसी की धारा 302 व 201 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।