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सूफी संत पर टिप्पणी करने वाले को पुलिस ने भेजा जेल

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अम्बेडकरनगर: आज कल सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट लगातार बढ़ती जा रही है हालांकि शिकायत पर पुलिस काफी सतर्कता भी दिखा रही है लेकिन बढ़ती सामाजिक दूरियों से सामाजिक कार्यकर्ताओं व संभ्रांत नागरिकों की परेशानियां बढ़ा गई है।
ताजा मामला टाण्डा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक किशोर द्वारा प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती के संबंध में फेसबुक पर अशोभनीय टिप्पणी की गई थी। उक्त प्रकरण में टाण्डा कोतवाली पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायालय में वेश किया। सूत्रों के अनुसार न्यायालय से आरोपी किशोर को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया है।
आपको बताते चलेंकि टाण्डा नगर क्षेत्र के मोहल्लाह छज्जापुर निवासी किशोर हिमांशु साहू द्वारा 27 अगस्त की शाम 03 बजकर 15 मिनट पर सोशल मीडिया के फेसबुक वॉल पर विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख़्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की गई थी जिसे 28 अगस्त को एमआईएम के प्रदेश सचिव इरफान पठान ने स्क्रीनशॉट लेकर अपने फेसबुक वॉल पर लगाते हुए आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग किया तथा उस सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र स्थानीय कोतवाली में देते हुए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया तथा एमआईएम के जिलाध्यक्ष मुराद अली ने भी सूफी संत पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार टाण्डा कोतवाली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छज्जापुर सभासद पति के सहयोग से आरोपी को हिरासत में ले लिया। आरोपी हिमांशु को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने की सूचना पर हिंदुत्वादी संगठनों से जुड़े लोग कोतवाली परिसर पहुंच गए और आरोपी किशोर को छोड़ने की मांग करने लगे। घंटों चली वार्ता के बीच टाण्डा कोतवाली पुलिस ने शांति व्यवस्था को बहाल रखने के उद्देश्य से एसएसआई वीरेंद्र कुमार रॉय की तहरीर पर आरोपी हिंमाशु साहू के खिलाफ अपराध संख्या 266/20 पर आईपीसी की धारा 295 ए व आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। गत दोनों हयातगंज सभासद जमाल कामिल उर्फ राजू द्वारा हिन्दू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली एक पोस्ट शेयर की गई थी जिसके बाद एसएसआई वीरेंद्र कुमार राय की ही तहरीर पर राजू सभासद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और उस मामले में पुलिस ने आरोपी राजू को गिरफ्तार कर शांतिभंग की आशंका में चालान किया था जिसकी उप जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय से तत्काल जमानत मिल थी लेकिन जमानत मिलने के बाद से हिंदुत्वादी संगठनों ने चेतावनी देते हुए टाण्डा बन्द करने की धमकी दी थी और प्रशासन ने पुनः राजू को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। राजू प्रकरण से सबक लेते हुए टाण्डा कोतवाली पुलिस इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती है और इसी लिए तत्काल मुकदमा दर्ज करा कर आरोपी को न्यायालय भेजा गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज देने की सूचना प्राप्त हुई है। तामड़ा कोतवाली निरीक्षक संजय कुमार पाण्डेय ने कहा कि किसी को भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की छूट नहीं दी जा सकती है और शांति व्यवस्था को खराब करने का जो भी प्रयास करेगा उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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