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टाण्डा विधायक प्रतिनिधि पर मुकदमा दर्ज कराना कोटेदार को पड़ा महंगा

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अम्बेडकरनगर: टाण्डा विधायक संजू देवी के देवर व प्रतिनिधि श्याम बाबू गुप्ता व उनके समर्थकों पर डकैती सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराना कोटेदार जावेद को महंगा पड़ गया। राजनीतिक दबाव में जिला पूर्ति अधिकारी ने प्रति यूनिट एक किलो अनाज कम देने के आरोप में कोटा निलम्बित कर दिया है जबकि दूसरी तरफ श्री गुप्ता के जेल गए दोनों सहयोगियों को बुधवार को रिहा कर दिया गया जिनका टाण्डा विधायक व उनके प्रतिनिधि ने स्वागत किया।
गत 17 अप्रैल को बसखारी पुलिस ने कोटेदार जावेद पुत्र अब्दुल अजीज की तहरीर पर टाण्डा विधायक प्रतिनिधि श्याम बाबू गुप्ता, मोनू अग्रहरी, अभिषेक सहित 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा संख्या 117/20 पर आईपीसी की धारा 147, 148, 323, 504, 506 व 395 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था तथा मुकदमा के नामज़द मोनू अग्रहरी पुत्र बजरंगी व अभिषेक पुत्र बलिराम निवासीगण बसखारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। प्राप्त जानकारी के अनुसा कोविड-19 के कारण उक्त प्रकरण में गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को जेल से रिहा कर दिया गया यह जिन्हें शीघ्र जमानत दाखिल करना होगा। इसके अतिरिक्त विधायक प्रतिनिधि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने पर जावेद का कोटा तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि उचित डर विक्रेता जावेद द्वारा उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट एक किलो खाद्यान कम दिया जा रहा था जिसके कारण कोटा निलम्बित कर दिया गया।
जनचर्चा है कि टाण्डा तहसील के सभी उचित विक्रेताओं की दुकानों पर सभी उवभोक्ताओं को जब एक दो किलो कम ही खाद्यान वितरण होता है तो फिर जावेद को ही निशाना क्यों बनाया गया। जिला पूर्ति निरीक्षक ने उन कोटेदारों पर कार्यवाही क्यों नहीं किया जिसे स्वयं विधायक प्रतिनिधि ने चेक कर सोशल मीडिया पर कोटेदारों को कम राशन ना देने की चेतावनी दिया था।

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