अम्बेडकरनगर: इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के कनासपुर में 24 वर्षीय वसीम पुत्र असफाक बेग की 2018 में मारपीट के बाद इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी जिसमें इब्राहिमपुर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ हत्या सहित कोई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। उक्त मामले के सभी आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित द्वितीय) ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।
बताते चलेंकि सत्र परीक्षण वाद संख्या 195/18 मुकदमा अपराध संख्या 89/18 अभियुक्तगण मो. मेराज, मो. अजमल, रिज़वान हमीदी, इमरानुल हसन उर्फ चन्टू व शमीम को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित द्वितीय) अम्बेडकर नगर से मिली बड़ी राहत।संगीन धाराओं 147, 148, 323, 504, 506, 352, 302 में लिप्त होने व तमाम न्यायिक कार्यवाहियों के बाद आरोपित आरोप में संदेह का लाभ पाते हुए पीठाशीन महोदय परविन्द कुमार द्वारा आरोपितों को दोष मुक्त किया गया।
विदित हो कि दिनाँक 31जुलाई 2018 को रात लगभग 8:30 बजे जर्रार अहमद पुत्र अशफाक बेग निवासी कनास पुर थाना इब्राहिम पुर के पुत्र वसीम 24 वर्ष को मोहल्ला शहजौरा मैमूना टेलराइन के घर पर हाकी, लोहे की रॉड, डण्डा, गुम्मा आदि से मारने पीटने को लेकर व ज़ेरे इलाज मृत्यु हो जाने के उपरांत स्थानीय मो. मेराज, मो. अजमल, रिज़वान हमीदी, इमरानुल हसन उर्फ चन्टू व शमीम के विरुध्द थाना इब्राहिम पुर में जर्रार अहमद द्वारा एक मुकदमा अपराध संख्या 89/2018 अंतर्गत धारा 147, 148, 323, 504, 506, 352, 302 दर्ज करा दिया गया था।तमाम कानूनी कार्यवाहियों के बाद पीठाशीन अधिकारी परविन्द कुमार द्वारा न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित द्वितीय ) अम्बेडकर नगर ने विद्वान अधिवक्ता मोहन लाल एडवोकेट की अथक और न्यायिक पैरवी की दम पर न्यायिक कार्यवाहियों के बाद आरोपित आरोप में संदेह का लाभ पाते हुए पीठाशीन परविन्द कुमार द्वारा आरोपितों को दोष मुक्त किया गया।