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PNB मेटलाइफ बीमा एजेंट व बैंक कर्मी की संपत्ति होगी कुर्क, करोड़ों की धोखाधड़ी का पर्दाफाश

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अम्बेडकरनगर: एनटीपीसी भूमि अधिग्रहण मुआवजे की मिली राशि के साथ धोखाधड़ी और गबन के गंभीर आरोपों को लेकर टाण्डा कोतवाली में पीड़ितों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

तहरीर में आरोप लगाया गया है कि पंजाब नेशनल बैंक शाखा छज्जापुर, टाण्डा के संबंधित बैंक कर्मियों एवं पीएनबी मेटलाइफ बीमा एजेंट उमैर अहमद द्वारा किसानों, मजदूरों एवं निराश्रित महिलाओं को प्राप्त मुआवजा राशि को फर्जी एफडी/बीमा पॉलिसी के नाम पर हड़प लिया गया। पीड़ितों का कहना है कि एजेंट द्वारा विश्वास में लेकर उनसे कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए तथा जाली पॉलिसी बॉन्ड थमा दिए गए, जबकि वास्तविक रूप से उनके नाम कोई वैध पॉलिसी या एफडी मौजूद नहीं है।

पीड़ितों द्वारा जब बैंक व बीमा कार्यालय से जानकारी की गई तो धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। तहरीर में कई खाताधारकों की गबन की गई राशि का विवरण भी दिया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए टाण्डा कोतवाली पुलिस ने उमैर अहमद व संबंधित बैंक कर्मी के खिलाफ मुकदमा संख्या 31/25 दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने बताया कि पीड़ितों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच निष्पक्ष रूप से की जा रही है और दोषी पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए संपत्ति कुर्क कर पीड़ितों को धन वापस दिलाया जाएगा।

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