टाण्डा सीओ के हस्तक्षेप के बाद हटा स्थानीय मीडिया का आवासीय कॉलोनी में जाने का प्रतिबंध
अम्बेडकरनगर: आवासीय कालोनी में रह रहे एनटीपीसी के इंजीनियर की पत्नी का शव संदिग्ध हालत में मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय पत्रकारों को मुख्य गेट पर ही रोक दिया गया जिसके बाद सी.ओ टाण्डा को हस्तक्षेप करना पड़ा। मजिस्ट्रेट ना होने के कारण शव को 15 घंटे बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पति सहित पांच लोगों के खिलाफ दहेज़ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की गोहार मृतिका के पिता ने लगाया है।
जनपद हरीमपुर के मेरापुर निवासी राम चरन निषाद ने बड़े अरमान के साथ अपनी पुत्री शालिनी का विवाह 20 जून 2018 को काफी धूमधान से एनटीपीसी के इंजीनियर दीप नारायण निषाद पुत्र राम हेत निवासी एलडीए कालोनी लखनऊ के साथ किया था। इंजीनियर दामाद पाकर शालिनी का पूरा परिवार जहाँ स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा था वहीं दूसरी तरफ शालिनी के ऊपर दहेज़ में इनेवा गाड़ी ना लाने के लिए अत्याचार शुरू हो चुका था। शालिनी के पिता का आरोप है कि विवाह के उपरांत से ही इनोवा गाड़ी देने के लिए दबाव बनाते हुए शालिनी पर काफी अत्याचार शुरू कर दिया गया था। होलिका दहन के समय शमिनी ने अपनी माता को मैसेज कर बताया कि उसे काफी प्रताड़ित किया जा रहा है जिसके बाद ही शालिनी के पिता को सूचना दी गई कि शालिनी की हालत खराब है आप लोग तत्काल आ जाएं। पुलिस के अनुसार संदिग्ध हालत में शालिनी की मृत्यु के समाचार प्राप्त हुआ तो शव को कब्जे में ले लिया गया मगर सक्षम मजिस्ट्रेट के क्षेत्र में होने के कारण शव का सुबह में पोस्टमार्टम कराया गया। स्थानीय पत्रकारों का आरोप है कि इंजीनियर की पत्नी की संदिग्ध मृत्यु की सूचना पर जब वो लोग एनटीपीसी की आवासीय कॉलोनी पहुंचे तो मुख्य गेट पर ही तैनात जवानों ने साफ तौर ओअर कहा कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मीडिया आवासीय परिसर में नहीं जा सकती है। पुलिस क्षेत्राधिकारी अमर बहादुर के हस्तक्षेप के बाद स्थानीय पत्रकारों को आवासीय कालोनी में प्रवेश दिया गया। मौके पर उप ज़िलाधिकारी अभिषेक पाठक, सीओ अमर बहादुर, थानाध्यक्ष संजय सिंह, नायब तहसीलदार देवानन्द तिवारी आदि ने पहुंच कर शव के पंचनामा पर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
मृतिका के पिता राम चरन निषाद ने इब्राहिमपुर पुलिस को तहरीर देते हुए मृतिका शालिनी के पति दीप नारायण, ससुर रमा हेत निषाद, सास पूनम, देवर लव निषाद व कुश निषाद के खिलाफ दहेज़ उत्पीड़न व हत्या के मुक़दमा दर्ज करने की गोहार लगाई है।