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हाउस टैक्स दर संसोधन के लिए नगर पालिका टांडा ने मांगी आपत्तियां – जानिए क्या है पूरा मामला

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हाउस टैक्स दर संसोधन के लिए नगर पालिका टांडा ने मांगी आपत्तियां – जानिए क्या है पूरा मामला

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अम्बेडकरनगर: हाउस व वाटर टैक्स के असमंजस में टैक्स व अधिभार की दोहरी मार झेल रहे टांडा नगर वासियों को बोर्ड द्वारा अधिभार समाप्त करने की दिशा में उठाये जाने वाले कार्यों से स्थानीय जनता थोड़ी राहत की उम्मीद कर रही थी कि इसी बीच नगर पालिका द्वारा समाचार पत्रों में आवासीय भवनों व भूमि के सम्बंध में एक विज्ञापन जारी आपत्तियां मांगी गई जिस पर नगर क्षेत्र में चर्चाएं हुआ कि हाउस टैक्स व वाटर टैक्स में बढ़ौतरी होने जा रहा है और अब टैक्स वार्षिक नहीं बल्कि मासिक टैक्स जमा करना होगा जिसको लेकर आमजनों में बेचैनी काफी बढ़ गई।


बताते चलेंकि नगर पालिका परिषद टांडा के अधिशाषी अधिकारी द्वारा नगर पालिका के पत्रांक 588 पर गत दिनों एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में “आवासीय भवनों एवं भूमि पर प्रस्तावित मासिक किराया दर” की सूची का विज्ञापन जारी कराया तो नगर क्षेत्र में हाउस व वाटर टैक्स में बढ़ौतरी करने की चर्चाएं चलने लगी जिससे नगर वासियों में बेचैनी बढ़ गई।
नगर पालिका टांडा द्वारा 28 सितंबर 2024 को जारी उक्त विज्ञापन के मामले में 15 दिनों के अंदर आपत्तियां आमन्त्रित की गई है जिसमें आपत्ति करने वालों का नाम, पता व मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लिखना होगा। स्थानीय सभासदों द्वारा नगर वासियों को जागरूक कर अधिक से अधिक आपत्तियां दर्ज कराने का आह्वान किया जा रहा है।
नगर पालिका टांडा के अधिशाषी अधिकारी डॉ आशीष सिंह ने बताया कि शासन ने 28 जून 2024 को हाउस व वाटर टैक्स के सम्बंध में एक नियमावली बनाई है जिसमें नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी को निर्देश व आदेश देते हुए 06 माह में पारित कराने को कहा गया है। श्री आशीष ने बताया कि उक्त के क्रम में टांडा नगर के सभी वार्डों से पांच-पांच दुकानों व मकानों के किराया का तुलनात्मक दर निकल कर आपत्तियां मांगी गई है जो नियमानुसार हाउस टैक्स में 10 प्रतिशत व वॉटर टैक्स में 7.5 प्रतिशत कम से कम लागू होगा जो मौजूदा हाउस टेक्सबसे कम भी हो सकता है अथवा थोड़ा अधिक भी हो सकता है। हाऊस व वाटर टैक्स मासिक वसूली करने के सवाल पर श्री आशीष ने बताया कि हाऊस व वाटर टैक्स वार्षिक ही लगेगा।
बहरहाल हाउस व वॉटर टैक्स नियमावली में संसोधन की प्रक्रिया जारी है जिसके वार्षिक कर के लिए मासिक किराया दर का तुलनात्मक रेट जारी किया गया है जिसके लिए सभी नगर वासियों से 12 अक्टूबर से पहले आपत्तियां आमंत्रित की गई है। (आलम खान एडिटर इन चीफ की शेष रिपोर्ट 8090884090)

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