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चुनाव के दौरान पेट्रोल पम्प ड्राई हुआ तो होगी कठोर कार्यवाही – डीएसओ

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अम्बेडकरनगर जनपद के सभी पेट्रोल व डीज़ल विक्रेताओं को जिला पूर्ति अधिकारी ने कड़ा निर्देश देते हुए कहा है कि चुनाव के दौरान कोई भी पेट्रोल पम्प ड्राई नहीं होना चाहिए अन्यथा कठोर कारवाही होगी।


लोक सभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु पेट्रोल तथा डीजल की उपलब्धता को बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद में कार्यरत समस्त डीजल रिटेल आउटलेट पम्प धारकों को जिला पूर्ति अधिकारी शिवाकान्त पाण्डेय ने निर्देशित किया है कि अपने पम्प पर कम से कम पांच हज़ार लीटर लीटर डीजल एवं फो हज़ार लीटर पेट्रोल प्रत्येक समय आरक्षित रखेगें। आरक्षित डीजल व पेट्रोल का निर्गमन जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी अथवा जीएल पूर्ति अधिकारी के निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। साथ ही रिटेल आउटलेट (पम्प धारकों) को यह भी निर्देशित किया गया है कि वह एक ड्राफ्ट/इण्डैन्ट अपने ऑयल कम्पनी में लागये रखेंगे जिससे जनपद में पर्याप्त मात्रा में डीजल/पेट्रोल की उपलब्धता बनी रहे तथा रिटेल आउटलेट धारक यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में पम्प ड्राई न रहे। जिला पूर्ति अधिकारी अथवा किसी उच्च अधिकारी के निरीक्षण में आरक्षित मात्रा उपलब्ध नहीं पायी जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
जिला पूर्ति अधिकारी शिवाकान्त पाण्डेय ने उक्त आदेश जारी करते हुए जनपद में संचालित सभी पेट्रोल पंप धारकों को पम्प ड्राई ना करने की कड़ी चेतावनी दिया है।

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