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जानिए बुज़ुर्ग घर बैठे कैसे कर सकते हैं मतदान – अधिसूचना के बाद करना पड़ेगा ये काम

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भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा निर्देशानुसार जनपद के समस्त 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को मतदान करने के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।


जनपद के समस्त 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से पोस्टल बैलेट के माध्यम से निवास स्थान पर मतदान करने हेतु निर्धारित फार्म 12-D में आवेदन कर अपने निवास स्थान पर मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं।
उपरोक्त फार्म 12-D अधिसूचना जारी होने के 05 दिवसों के अन्दर सम्बन्धित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को उपलब्ध कराया जाएगा तथा भरा हुआ फार्म-12 डी प्राप्त किया जाएगा। उक्त फार्म-12 डी भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in के होम पेज पर MENU के अन्तर्गत candidate nomination and other forms के लिंक पर उपलब्ध है, जहां से इसे डाउनलोड करके भरकर सम्बन्धित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में जमा कराया जायेगा।
उक्त जानकारी अम्बेडकर नगर जनपद के उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सदानन्द गुप्ता द्वारा दी गई है।

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