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विवादित भूमि पर स्थगन आदेश होने के बाद भी जबरन होलिका जलाने पर अड़ा है मनबढ़ दबंग, एसडीएम ने दर्ज स्थल पर होलिका जलाने का दिया आदेश

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अम्बेडकनगर: विवादित भूमि पर स्थगन आदेश होने के बाद भी जबरन होलिका जलाने को लेकर विवाद खत्म होने के नाम नहीं ले रहा है। जबकि पूर्व में तहसीलदार के नेतृव में पहुंची राजस्व टीम ने खतौनी की जमीन और होलिका दहन के नाम से दर्ज जमीन को चिन्हित कर दिया गया था जिसके बावजूद दबंग पूर्व ग्राम प्रधान के भाई द्वारा खतौनी की जमीन में जबरन होलिका जलाने की जिद पर अडा हुआ है।


मामला मालीपुर थाना क्षेत्र के कांदीपुर गांव का है। पीड़ित बैजनाथ पुत्र रामनेवाज ने बताया कि मेरी खतौनी की भूमि गाटा संख्या 1151 में गांव के पूर्व प्रधान के भाई सुरेश चंद्र मिश्रा, रामचंद्र मिश्रा, वीरेंद्र उपाध्याय, राम कीरत मिश्र लोगों द्वारा जबरन कई वर्षों से होलिका जलाया जा रहा है। जबकि राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या 1115 ख रकबा 0.0170 हे0 भूमि होलिका दहन के नाम से दर्ज है। इसी मामले को लेकर जलालपुर उपजिलाधिकारी न्यायलय पर मुकदमा विचाराधीन है और उक्त भूमि पर स्थगन आदेश प्रभावी है और होलिका दहन के लिए पर्याप्त और खाली है। जिसको लेकर कई सालों से उच्च अधिकारियों को लगातार शिकायत की जा रही है।

लगातार हो रही शिकायत के बाद 02 फरवरी 2025 को जलालपुर तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी अनूप कुमार सिंह, मालीपुर थानाध्यक्ष महोदय के मौजूदगी में विवादित स्थल के अभिलेखीय और स्थलीय जाँच पड़ताल कर होलिका दहन और खतौनी का चिन्हांकित किया गया था। जिसके बावजूद भी विपक्षियों द्वारा जबरन खतौनी की भूमि में होलिका दहन करने पर अड़े हुए है।
पीड़ित के शिकायत पर जलालपुर उप जिलाधिकारी ने विपक्षियों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश जारी करते हुए होलिका दहन के नाम से दर्ज भूमि पर ही होलिका दहन कराए जाने का आदेश जारी किया है।

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