–क्या टाण्डा नगर पालिका ने विधि विरुद्ध प्रकशित कराया हाउस टैक्स संसोधन की अंतिम अधिसूचना !
अम्बेडकरनगर (रिपोर्ट: आलम खान एडिटर-मान्यता प्राप्त पत्रकार) टाण्डा नगर पालिका में हाउस टैक्स की नई दर की सूची का अंतिम प्रकाशन होने से आम जनमानस में आक्रोश पैदा हो गया है। टाण्डा चेयरमैन, ईओ व सभासदों के बीच चल रही नूराकुश्ती का खामियाजा आम जनता को भुगतना लड़ रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र देकर अंतिम प्रकाशन को निरस्त करने की मांग किया है।
बताते चलेंकि टाण्डा नगर पालिका परिषद में 2010 से लागू हाउस व वॉटर टैक्स की दर को लेकर जहां आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा था वहीं शासन की मंशा पर टाण्डा नगर पालिका ने हाउस टैक्स में बढ़ौतरी के लिए अधिसूचना जारी कर आपत्तियां मांग लिया। स्थानीय लोगों द्वारा हज़ारों की संख्या में आपत्तियां लगाई गई जिसमें नगर पालिका ने नियम का हवाला देते हए 10 प्रतिशत शिकायतों की सुनवाई किया और 27 फरवरी को नई सूची का अंतिम प्रकाशन करा दिया। अंतिम प्रकाशन के बाद जहां नगर वासियों पर हाउस टैक्स का अतिरिक्त बोझ पड़ गया है वहीं अंतिम प्रकाशन को विधि विरुद्ध जारी करने की चर्चा है।

वरिष्ठ अधिवक्ता हेलाल अशरफ ने नगर पालिका चेयरमैन को पत्र देकर हाउस टैक्स की नई सूची के अंतिम प्रकाशन पर सवाल उठाया है। श्री हेलाल ने बताया कि शासनादेश में 09 मीटर तक कि सड़क तक पर टैक्स लगाने की व्यवस्था थी लेकिन अधिशाषी अधिकारी द्वारा आपत्तियों को दरकिनार कर जबरदस्ती बिना मानक के विधि विरुद्ध जाकर अधिसूचना जारी करा दिया ह। श्री हेलाल ने अंतिम अधिसूचना को निरस्त करने की मांग किया है। श्री हेलाल ने कहा कि हज़ारों आपत्तियों में से 10 प्रतिशत आपत्तियों की सुनवाई हुई जिसमें सभी लोगों ने हाउस टैक्स संसोधन कर रेट कम करने की मांग किया था लेकिन ईओ टाण्डा द्वारा रेट बढा कर अंतिम प्रकाशन करा दिया गया है।
बताते चलेंकि हाउस टैक्स मामले में नगर पालिका बोर्ड ने 27 जनवरी 2025 की बैठक में प्रस्ताव संख्या 01 पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से टाण्डा चेयरमैन को अधिकृत कर दिया था। टाण्डा चेयरमैन शबाना नाज़ ने पत्रांक संख्या 1440 पर 25 फरवरी को 07 सदस्यीय टीम गठित कर रिपोर्ट तलब किया और 27 फरवरी को ईओ द्वारा नई सूची का अंतिम प्रकाशन करा दिया गया।
हाउस टैक्स रेट वृद्धि को लेकर एक तरफ नगर पालिक बोर्ड व चैयरमैन एक दूसरे के पाले में गेंद उछाल कर आम जनता को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जनहित के मुद्दों पर बड़ा काम कर रहे हैं जबकि दूसरी तरफ ईओ डॉ आशीष सिंह ने नई सूची का अंतिम प्रकाशन कराते हुए नगर वासियों पर नई हाउस टैक्स व्यवस्था लागू कर दिया है। ईओ श्री आशीष का स्पष्ट कहना है कि शासन द्वारा नई व्यवस्था को ससमय लागू करने के लिए उनको अधिकृत किया गया है जिसके कारण आपत्तियों की सुनवाई कर अंतिम प्रकाशन कराया गया है।
बहरहाल टाण्डा नगर पालिका में हाउस टैक्स की नई व्यवस्था को लेकर आम जनता आपत्तियां लगा कर राहत की उम्मीद कर रही है वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन व सभासद बड़ा काम करने का दिखावा कर रहे हैं जबकि ईओ द्वारा नई व्यवस्था की अधिसूचना जारी कर दिया गया है हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता हेलाल अशरफ ने पुनः आपत्ति जताते हुए चेयरमैन से अंतिम प्रकाशन को निरस्त करने की मांग किया है।