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ड्रोन शो के नाम पर गुटका मसाला का प्रचार, मजिस्ट्रेट को भ्रमित कर ली गई अनुमति, पुलिस ने कराया बन्द लेकिन नहीं दर्ज हुआ मुकदमा

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अम्बेडकरनगर: मजिस्ट्रेट को भ्रमित कर गुटका मसाला के प्रचार हेतु ड्रोन शो की अनुमति ली गई थी लेकिन शर्तों का पालन नहीं किया गया जिसके कारण पुलिस ने ड्रोन शो को बंद करवा दिया हालांकि मजिस्ट्रेट की शर्तों का उलंघन करने पर अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है।
टाण्डा नगर क्षेत्र के कौमी इंटर कॉलेज के मैदान में सोमवार रात्रि में एक गुटका मसाला कंपनी द्वारा ड्रोन शो कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें ड्रोन शो से पहले फिल्मी गानों पर डांस का प्रोग्राम शुरू हुआ जिसके कारण युवाओं की भारी भीड़ जमा हो गई। कार्यक्रम में अस्थाई बैरिकेडिंग की गई थी लेकिन इस दौरान सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रख गया था।


गुटका मसाला कंपनी द्वारा गुटका प्रचार की बात को छुपा कर आशीष सोनकर पुत्र केशरी कुमार सोनकर निवासी लखनऊ द्वारा टाण्डा उप जिला मजिस्ट्रेट से ड्रोन शो की अनुमति प्राप्त की गई थी। एसडीएम टाण्डा द्वारा ड्रोन शो की अनुमति सशर्त दी गई थी जिसमें डीजीसीए की परमिट व एलआईयू से जांच करा कर एनओसी लेने का निर्देश दिया गया था लेकिन आयोजक द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश को दरकिनार कर निर्धारित समय पर कार्यक्रम शुरू कर दिया। ड्रोन शो के नाम पर दो घंटा तक जमकर पान गुटका मसाला का प्रचार कर युवाओं को गुटका मसाला खाने के लिए प्रेरित किया गया। भारी भीड़ की सूचना पर पहुंची टाण्डा कोतवाली पुलिस ने एलआईयू की एनओसी के बिना होने वाले ड्रोन शो कार्यक्रम पर रोक लगाई। एसडीएम टाण्डा द्वारा दी गई अनुमति की शर्त संख्या 17 में स्पष्ट लिखा गया है कि शर्तों व निर्देशों का उलंघन करने पर आयोजक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा परन्तु समाचार लिखे जाने तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है।

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