अम्बेडकरनगर: बसखारी थानाक्षेत्र के शुक्ल बाजार निवासी व्यापारी नेता रामचंद्र जायसवाल की 2019 में निर्मम हत्या कर दिया गया था जिसमें बसखारी पुलिस की लगातार पैरवी के उपरांत जनपद की सर्वोच्च न्यायालय ने 06 आरोपियों को आजीवन कारावास सहित प्रत्येक को 24-24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बताते चलेंकि व्यापारी नेता रामचंद्र जायसवाल की हत्या के बाद बसखारी पुलिस ने मुकदमा संख्या 146/19 धारा पर 147, 148, 302, 149, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज था जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायालय प्रथम ने हत्यारोपी नरोत्तम मौर्या पुत्र रामभुआल मौर्या, सत्यप्रकाश मौर्या उर्फ रिन्कु पुत्र रामनिहाल मौर्य निवासीगण मरौचा थाना बसखारी, राहुल मौर्या पुत्र लालजी मौर्य निवासी रामपुर खुर्द थाना कादीपुर सुल्तानपुर, प्रदीप यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी खालिसपुर थाना कादीपुर, सुल्तानपुर, नदीम उर्फ बाबु पुत्र रसीद निवासी बनके गांव थाना कादीपुर, सुल्तानपुर व विनोद कुमार मिश्रा पुत्र अमरजीत मिश्रा निवासी हजियापुर थाना बसखारी को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 24 – 24 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जानिए पूरा मामला
हत्या के पीछे भूमि विवाद व विपक्षी के विद्यालय के सम्बंध में आरटीआई मांगना बताया जा रहा है। जानकारों के अनुसार रामचंदर के घर रामडीह सराय में मुख्य आरोपी मरौचा निवासी शिवप्रकाश मौर्य का भगवानदास मौर्य महिला महाविद्यालय स्थित है। इसके प्रबंधक शिवप्रकाश मौर्य व रामचंदर के बीच रास्ते का विवाद उत्पन्न हो गया। रामचंदर अपने खेत को जाने वाले रास्ते पर अवैध ढंग से निर्माण कर लेने का आरोप लगाते हुए लगातार अधिकारियों के पास फरियाद लेकर जा रहे थे। रामचंद्र व्यापारियों के संगठन से मुख्य रूप से जुड़े हुए थे और बसपा की राजनीति में भी सक्रिय रहते थे। रास्ते के विवाद के निपटारे में जब सफलता नहीं मिली तो रामचंदर ने शिवप्रकाश मौर्य के स्कूलों को लेकर आरटीआई मांगना शुरू कर दिया। छात्रवृत्ति घोटाले से लेकर अन्य आरोप लगाते हुए वे लगातार आरटीआई मांगते रहे। इससे दोनों पक्षों के बीच तनाव लगातार बढ़ता रहा। इसके बाद ही हत्या की वारदात हो गई।
हत्यारोपियों को उम्रकैद व जुर्माना की सज़ा मिलने के बाद दिवंगत व्यापारी नेता के आवास पर बसखारी पुलिस का पहरा लगा गया है। एडिशनल एसपी विशाल पांडेय ने बताया कि सुरक्षा दृष्टि से एहतियातन पुलिस सुरक्षा लगाई गई है।