अम्बेडकरनगर: शासन की मंशानुसार जिला मजिस्ट्रेर राकेश कुमार मिश्र ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कोई भी बिना फेस कवर (मास्क) किए हुए घरों से बाहर निकला तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।
कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रामक को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने बिना मास्क (फेस कवर) के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार ने गुरुवार को आदेश जारी कर जनपद में तत्काल प्रभाव से शासन के आदेश को लागू कर दिया है। लॉक डाउन के दौरान आवश्यक कार्यों से बाहर निकलने वालों को फेस कवर (मास्क) करना अनिवार्य होगा। फेस कवर (मास्क) उपलब्ध ना होने की दशा में गमछा, रुमाल, दुपट्टा आदि को भी फेस कवर में इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन एक बार प्रहोग मे लाया हुआ फेस कवर को (मास्क, रुमाल, गमछा, दुपट्टा) दोबारा बिना साबुन से धुले किए ना प्रयोग करें। श्री मिश्र ने कहा कि बिना फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उ0प्र0 एपिडेमिक डिजीज ( कोविङ-19 विनियमावली 2020 का उल्लंघन माना जाएगा और तदनुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।