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अनलॉक-04 की जारी हुई गाइडलाइंस – जानिए क्या खुला है और क्या बन्द

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लखनऊ: विश्व स्तरीय कोरोना वैश्विक महामारी का प्रकोप लगातार जारी है। स्वास्थ विभाग जहां कोरोनो को हराने में जुटा हुआ है वहीं शासन व प्रशासन भी चारों तरफ निगाहे बनाये हुए है और आमजनों के सहयोग से कोरोना पर विजय प्राप्त करने का प्रयास जारी है। 31 अगस्त को अनलॉक 03 समाप्त हो रहा है और महामारी कम नहीं हो रही है इसलिए अनलॉक 4 लागू किया जा रहा है जो आगामी 30 सितंबर तक लागू रहेगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी करने के दूसरे दिन रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। योगी सरकार की जारी गाइडलाइन के अनुसार राज्य में साप्ताहिक बंदी पहले की ही तरह लागू रहेगी अर्थात प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पाबंदियों का पालन करना होगा। लखनऊ में मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। इस संबंध एस.ओ.पी अलग से जारी होगी। सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक व कोचिंग संस्थान आगामी 30 सितंबर तक बंद रहेंगे हालांकि 21 सितंबर से पचास फीसद तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाया जा सकेगा। ये ऑनलाइन कक्षाओं और टेली कौंसलिंग स्कूल की अन्य काम कर सकेंगे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन करना होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में कक्षा 9 से 12 के छात्रों को स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी, लेकिन स्कूलों को इसके लिए बच्चों के माता पिता से लिखित अनुमति लेनी होगी। पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों के लिए आईआईटी और आईआईएम जैसे तकनीकी व प्रबंधन से जुड़े पेशेवर शिक्षण संस्थान तथा पीएचडी जैसे शोध कार्यों से जुड़े उच्च शिक्षण संस्थान खुल सकेंगे। इनके लिए उच्च शिक्षा विभाग कोरोना की स्थानीय स्थिति को देखते हुए एसओपी जारी करेगा।
अनलॉक चार राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के लिए राहत लेकर आई है। अभी तक इनके समारोहों पर प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन 21 सितंबर से उन्हें इसकी इजाजत दे दी गई है। शर्त के अमुसार समारोह में भाग लेने वालों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी और इसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर जिलाधिकारी द्वारा किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकेगा
राज्य अपने यहां स्कूलों में 50 फीसद शिक्षकों एवं गैर शिक्षक स्टाफ की अनुमति दे सकते हैं। इन्हें ऑनलाइन कोचिंग, टेली काउंसिलिंग एवं अन्य गतिविधियों की इजाजत होगी। अभिभावकों की लिखित अनुमति से नौवीं से 12 वीं के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल जा सकेंगे लेकिन विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति के लिए स्कूल दबाव नहीं डालेंगे। आई टी आई एवं अन्य कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रशिक्षण से जुड़े संस्थान भी परिचालन शुरू कर सकेंगे। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक एवं खेल आयोजनों की अनुमति होगी जिसमें अधिकतम 100 लोग शामिल होंगे। फेस मास्क, शारीरिक दूरी व अन्य प्रावधानों का पालन करना होगा। 20 सितंबर तक शादी में 50 एवं अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति रहेगी। इसके बाद अर्थात 21 सितंबर से इनमें भी 100 लोग उपस्थित रह सकेंगे। ओपन एयर थिएटर को शुरू करने की अनुमति मिली।
कंटेनमेंट जोन में सभी प्रतिबंध पहले की तरह बने रहेंगे। पूरे देश में सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर पूरी तरह बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय की अनुमति से चलने वाली कुछ उड़ानों को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं अभी प्रतिबंधित रहेंगी।

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