अम्बेडकरनगर जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमा मिश्र ने टाण्डा व भीटी तहसील क्षेत्र के पाँच शस्त्र लाइसेंस निलम्बित कर दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मिश्र ने भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) के तहत भीटी तहसील क्षेत्र के दिलावलपुर निवासी अशोक कुमार वर्मा पुत्र स्व.अजीत कुमार वर्मा के रिवाल्वर के लाइसेन्स निलंबित कियागया है जबकि टाण्डा तहसील के जोट अवस्थी निवासी राम प्रताप वर्मा पुत्र मग्घू वर्मा की बन्दूक व रिवाल्वर तथा राजितराम वर्मा पुत्र मग्घू वर्मा की बन्दूक व रिवाल्वर का लाइसेंस निरस्त किया गया है। टाण्डा कोतवाली क्षेत्र के जोत अवस्थी के रक ही परिवार के चार लोगों का लाइसेन्स निरस्त किया गया है।