अम्बेडकरनगर: कोरोना वायरस की हमारी के प्रकोप को देखते हुए 24 मार्च से पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन लगा कर सभी सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, बाज़ारों, शैक्षिक संस्थाओं सहित धार्मिक स्थलों को भी बंद कर दिया गया था। शासन ने लॉकडाउन के पांचवे चरण के दौरान शैक्षिक संस्थाओं को 30 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है, लेकिन 8 जून से धार्मिक स्थलों को आमजनों के लिए खोलने की इजाजत दे दिया है। टाण्डा उप जिलाधिकारी अभिषेक पाठक, पुलिस क्षेत्राधिकारी अमर बहादुर, कोतवाली निरीक्षक संजय कुमार पाण्डेय व एस एस आई तनवीर खान ने टाण्डा तहसील सभागार में संभ्रांत लोगों के साथ बैठक करते हुए बताया कि खतरनाक कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन आमजनों की आस्थाओं को देखते हुए धार्मिक स्थलों को काफी समय तक बंद नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि सोमवार से धार्मिक स्थलों को आमजनों के लिए खोल दिया जा रहा है लेकिन शासन के निर्देश के अनुसार धार्मिक स्थल के अंदर एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते हैं, तथा धार्मिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंडिंग व मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर पांच पांच कर के आमजनों को प्रार्थना की अनुमति दी जा रही है। धार्मिक स्थलों पर प्रसाद वितरण की भी रोक लगाई गई है, तथा सिर्फ रिकार्डिंग हुए ही भजन गीत बजा सकते हैं। निर्देश के अनुसार धार्मिक स्थलों से बैठने की दरी आदि हटाई जानी है, और फर्श को बार-बार सफाई करना है, अपने घरों से ही बैठने के लिए आसन, जानमाज़ आदि ले कर जाने को कहा गया है जिसे प्रयोग कर पुनः घर ले आना होगा। धार्मिक स्थलों के मुख्य द्वारा पर सेनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य किया गया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी अमर बहादुर ने कहा कि शासन द्वारा सम्पूर्ण धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया था जिसे 8 जून से आमजनों के लिए खोला जा रहा है लेकिन प्रशासन का सहयोग करते हुए एक समय मे किसी भी धार्मिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति कदापि ना रहे।
आपको बताते चलेंकि शासन द्वारा लगातार धार्मिक स्थलों को बंद रखने का निर्देश दिया गया था लेकिन प्रशासन ने धार्मिक गुरुओं से वार्ता कर सामाजिक माहौल बरकरार रखने के लिए स्थानीय स्तर पर पांच लोगों को धार्मिक स्थलों में प्रवेश की अनुमति दे रखी थी, लेकिन अब शासन के निर्देश पर विधिवत लिखा पढ़ी में भी एक समय मे पांच व्यक्तियों को धार्मिक स्थलों में सोशल डिस्टेंडिंग व मास्क के साथ प्रार्थना के लिए अनुमति दी गई है।
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