अम्बेडकरनगर: पुस्तैनी भूमि पर बंटवारे के विवाद को हाईकोर्ट के निर्देश पर चकबन्दी अधिकारी द्वारा अग्रिम आदेश तक उक्त भूमि की स्थिति परिवर्तन करने पर स्टे जारी किया गया था लेकिन एक पक्ष द्वारा रात्रि के अंधेरे में ज़बरन निर्माण कर लिया गया हालांकि स्थानीय पुलिस के मना करने के बावजूद निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। स्वयं को ठगा महसूस कर रहा दूसरे पक्ष अधिकारियों की चौखटों पर पहुंच कर न्याय की गोहार लगता नज़र आ रहा है।
मामला विकास खंड टाण्डा के अकबरपुर मार्ग पर स्थित फतेह ज़हूर पुर का है जहाँ खाता संख्या 119 आदि के सम्बंध में उच्च न्यायालय की रिट संख्या 0781/1972 के क्रम में हुए आदेश पर चकबन्दी विभाग ने उक्त भूमि पर स्टे करते हुए नाम चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दिया था लेकिन इस दौरान दूसरे पक्ष द्वारा अवैध निर्माण शुरू कर दिया गया। उक्त निर्माण की शिकायत पर टाण्डा कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल निर्माण कार्य बंद करवाते हुए दोनों पक्षों को अग्रिम आदेश तक कोई कार्य ना करने का निर्देश दिया। गत 06 फरवरी की देर रात्रि में अविनाश, अनुज, अतुल, अंकित पुत्रगण चन्द्रमोहन एवं आदित्य, संजय, दिलीप, अंकुर पुत्रगण बृजमोहन द्वारा बड़ी संख्या में मज़दूर मिस्त्री के सहारे पक्का निर्माण कर भूमि पर कब्जा कर लिया। हाईकोर्ट के निर्देश पर चकबन्दी अधिकारी द्वारा भूमि की नवैय्यत बदलने पर प्रतिबंध लगा रखा था और स्थानीय पुलिस द्वारा भी कोई निर्माण न करने की चेतावनी दी गई थी परंतु मनबढ़ लोगों द्वारा चकबन्दी अधिकारी के स्टे आदेश व टाण्डा कोतवाली पुलिस के निर्देश को दरकिनार कर रात्रि के अंधेरे में ज़बरन निर्माण कर लिया जिससे आहत व स्वयं को ठगा महसूस कर रहे दूसरे पक्ष के महेंद्र कुमार, मनोज कुमार आदि अधिकारियों की परिक्रमा कर न्याय की गोहार लगाते नज़र आ रहे है लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है।