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प्रदेश सरकार ने जनहित में लिया बड़ा फैसला – एम्सा लागू

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए आगामी छ: माह के लिए हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
उक्त जानकारी उत्तर प्रदेश साहसं के कार्मिक अनुभाग – 4 के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंहल ने अधिसूचना पत्र जारी करते हुए कहा। कार्मिक अनुभाग के अनु सचिव राजेश प्रताप सिंह ने उक्त जानकारी दी है। 25 नवम्बर 2020 से आगामी 06 माह तक के लिए प्रदेश के सभी विभागों में हड़ताल प्रतिबन्धित कर दी गई है जिसमें प्रदेश सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण निगमों को भी शामिल किया गया है।
आपको बताते चलेंकि एस्मा भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम है, जिसे 1968 में लागू किया गया था. संकट की घड़ी में कर्मचारियों के हड़ताल को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया था. एस्मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को समाचार पत्रों या अन्य माध्यमों से सूचित किया जाता है।

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