WhatsApp Icon

बिजली बिल राहत योजना 2025 से उपभोक्ताओं को मिलेगी ऐतिहासिक राहत, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने दी बड़ी सौगात

Sharing Is Caring:

 

एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत तथा मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट

तीन चरणों में लागू होगी योजना, मासिक किस्तों में भुगतान की भी सुविधा

यह योजना सरकार की पारदर्शी संवेदनशील और जनहितैषी सोच का प्रतिबिंब है: ए.के. शर्मा

उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए “बिजली बिल राहत योजना 2025” लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत नेवरपेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी। यह बात प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने संगम सभागार में प्रेस वार्ता कर बताया। इस दौरान उनके साथ अपर मुख्य सचिव नरेंद्र भूषण, चेयरमैन आशीष गोयल एवं एमडी पंकज कुमार भी मौजूद रहे।
विद्युत बिल राहत योजना 2025 के अंतर्गत बकाया धनराशि को एक मुश्त जमा करने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत एवं मूलधन में 25 प्रतिशत तक छूट देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। ऊर्जा मंत्री ने इस योजना को जनता के लिए “सरकार का उपहार और जनसहभागिता से जुड़ी अभूतपूर्व पहल” बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी उपभोक्ता बिजली बिल के बोझ तले दबा न रहे और साथ ही राज्य की बिजली वितरण व्यवस्था आर्थिक रूप से सुदृढ़ बने। इस योजना से एक ओर जहां सरकारी खजाने में भारी राजस्व की वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर घरेलू व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत प्राप्त होगी।

एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत तथा मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट

ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि योजना के अंतर्गत यदि कोई उपभोक्ता अपना बिजली बिल एकमुश्त जमा करता है, तो उसे सरचार्ज में 100 प्रतिशत के साथ-साथ बकाए के मूलधन में 25 प्रतिशत छूट मिलेगी। यह छूट तीन चरणों में दी जाएगी। इसके लिए क्रमवार कुल तीन चरण चलाया जाएगा।

प्रथम चरण (01 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025) तक पंजीकरण कराने पर 25 प्रतिशत, द्वितीय चरण (01 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026) तक में 20 प्रतिशत तथा तृतीय चरण (01 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026) तक पंजीकरण कराने में 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

मंत्री श्री शर्मा ने कहा, “जो उपभोक्ता पहले पंजीकरण कर भुगतान करेंगे, उन्हें अधिक लाभ मिलेगा। इसलिए प्रदेश के नागरिकों से अपील है कि वे योजना के प्रथम चरण में ही भाग लें।

घरेलू और वाणिज्यिक (दुकानदारों) दोनों वर्गों को मिलेगा लाभ

यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं (02 किलोवाट तक) और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (01 किलोवाट तक) दोनों के लिए लागू होगी। इतना ही नहीं, बिजली चोरी से संबंधित प्रकरणों में राजस्व निर्धारण धनराशि पर भी छूट देने का प्रावधान किया गया है। इससे उन उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी जो अनजाने में तकनीकी अथवा मीटर संबंधी त्रुटियों के कारण विवादों में फंसे हुए थे।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार ने गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी है। इससे वे उपभोक्ता, जो एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थ हैं, वे भी योजना का लाभ उठाकर अपने बकाया बिलों का निस्तारण कर सकते हैं। यह कदम प्रदेश के लाखों छोटे उपभोक्ताओं को आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने वाला होगा।

श्री शर्मा ने कहा कि योजना के दौरान विभाग ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग वाले उपभोक्ताओं के बिलों का भी संशोधन करेगा, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े और उन्हें सही व पारदर्शी बिलिंग का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि “यह केवल एक छूट योजना नहीं, बल्कि उपभोक्ता के विश्वास और पारदर्शिता को पुनः स्थापित करने की मुहिम है। ऐसे उपभोक्ताओं को बिल की धनराशि जमा करने हेतु एक मासिक औसत धनराशि निधारित की गई है। बिलिंग सिस्टम द्वारा इन उपभोक्ताओं के विद्युत बिल, नारमेटिव धनराशि के आधार पर संसोधित किए जायेंगे।

इस योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को अत्यंत सरल बनाया गया है। उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org पर, संबंधित खंड/उपखंड कार्यालय, जन सेवा केंद्र (CSC) एवं किसी भी विभागीय कैश काउंटर से पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के संबंध में मंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी उपभोक्ता को प्रक्रिया में कोई कठिनाई न हो और सभी आवेदन समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से स्वीकार किए जाएं साथ ही पूरी प्रक्रिया की सतत निगरानी भी की जाए।

योजना के अंतर्गत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को राजस्व निर्धारण धनराज में छूट प्राप्त करने हेतु व्यक्ति को पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण कराने के लिए व्यक्ति को 2000 रुपया अथवा राजस्व निर्धारण धनराशि का 10 प्रतिशत धनराशि जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा।

सूबे के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि यह योजना जनता के लिए लाई गई एक अभूतपूर्व पहल है। हमने हमेशा यह प्रयास किया है कि जनता को न केवल बिजली मिले बल्कि राहत भी मिले। ‘बिजली बिल राहत योजना 2025’ से जनता को आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलेगी और बिजली विभाग के प्रति उनका विश्वास और भी मजबूत होगा। उन्होंने आगे कहा कि यह योजना जनता की योजना, जनता के लिए है और हर उपभोक्ता को इसका लाभ लेना चाहिए।

श्री शर्मा ने कहा कि यह योजना प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन का नया अध्याय जोड़ती है। इससे विद्युत वितरण निगमों की वसूली दर में सुधार होगा, बकाया घटेगा और नई परियोजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि “हमारा लक्ष्य है ‘बिजली सबके लिए – राहत सबको।’ यह योजना उस दिशा में एक ठोस कदम है।

ऊर्जा मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना के प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन में कोई ढिलाई न बरती जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उपभोक्ता को इसकी जानकारी मिले और वे आसानी से पंजीकरण कर सकें। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी इस योजना को जनसंपर्क अभियान के रूप में जनता तक पहुंचाएं, ताकि हर पात्र उपभोक्ता इसका लाभ उठा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस योजना के लगातार मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

श्री शर्मा ने कहा कि यह योजना केवल छूट देने का निर्णय नहीं, बल्कि विश्वास और संवेदनशील शासन का प्रतीक है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार की प्राथमिकता है जनता की सुविधा, सेवा और संतोष। बिजली बिल राहत योजना उसी सोच का प्रतिफल है, जो जनता को केंद्र में रखकर बनाई गई है।यह योजना उत्तर प्रदेश की ऊर्जा यात्रा को नई दिशा देने, उपभोक्ताओं के बोझ को कम करने और सरकार की पारदर्शी नीतियों को सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

अन्य खबर

टाण्डा पुलिस ने शातिर बाइक चोर गैंग का किया पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

रात्रि में माँ से झगड़ा कर बेटी ने घाघरा में लगाई छलांग, मित्र पुलिस ने बचाई जान

नगर क्षेत्र में आवारा पशुओं के आतंक से राहत, गौशाला भेजे गए दर्जनों गोवंश

error: Content is protected !!

We use cookies for analytics and advertising. By continuing to use this site, you consent to our use of cookies.