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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को बड़ा उपहार देने का एलान किया है। अम्बेडकर नगर जनपद के जिला पूर्ति अधिकारी अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस नोट जारी करते अवगत कराया कि खाद्य तथा रसद विभाग लखनऊ आयुक्त के पत्र संख्या 4894 द्वारा भारत सरकार द्वारा आवंटित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत खाद्यान्न का वितरण जनवरी 2023 से दिसम्बर 2023 तक निः शुल्क कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है।
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जनपद में माह मार्च 2016 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 प्रभावी है। अन्त्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो खाद्यान्न (14 किग्रा गेहूं व 21 किग्रा चावल ) प्रति राशनकार्ड प्रति माह तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को उनसे सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा खाद्यान्न ( 02 किग्रा गेहूं व 03 किग्रा चावल) प्रति यूनिट प्रतिमाह 02 रूपये प्रति किलो गेहूँ तथा 03 रूपये प्रति किलो चावल का वितरण जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं द्वारा लाभार्थियों में किया जा रहा था, वर्तमान में 01 जनवरी, 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा-3 के अन्तर्गत सभी पात्र परिवारों को चावल, गेहूँ और मोटा अनाज निःशुल्क प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये है जिसका सम्पूर्ण व्यय भार भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। वन नेशन वन राशनकार्ड योजनान्तर्गत लाभार्थियों को भी पोर्टिविलिटी के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जायेगा। जनपद अम्बेडकरनगर में गेहूँ एवं चावल का आवंटन प्राप्त है जिसका वितरण लाभार्थियों में दिनांक 01 जनवरी 2023 से निः शुल्क कराया जा रहा है। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण योजना को सफलीभूत करने का आदेश दिया गया है।

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