अम्बेडकरनगर (रिपोर्ट: आलम खान – एडिटर इन चीफ) जनपद में गिरोहबंद अधिनियम की धारा 14(1) के तहत 08 अभियुक्तों पर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर जबरदस्त शिंकजा कसने के काम स्थानीय प्रशासन ने पुलिस के सहयोग से किया है। विभिन्न थानों के आठ अभियुक्तों की करोड़ों रुपये की संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों के बेचने व खरीदने पाबंदी लगा दी गई है।
उपजिलाधिकारी टाण्डा दीपक वर्मा व पुलिस क्षेत्राधिकारी टाण्डा संतोष कुमार के नेतृत्व में चार स्थानों पर कुर्की की गई जिसमें अलीगंज थानाक्षेत्र निवासी बाबू उर्फ फरीद की मोटर साइकिल को कुर्क किया गया जबकि टाण्डा निवासी धोधे जिसका मकान अलीगंज थानाक्षेत्र के तलवापर में था उसे कुर्क किया गया। हंसवर थानाक्षेत्र निवासी दिलीप चौरसिया व दिनेश यादव उर्फ भोला यादव का मकान को भी एसडीएम व सीओ की मौजूदगी में कुर्क किया गया।
अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र निवासी मुकेश कुमार पुत्र हरिहर प्रसाद पर अवैध ढंग से धन जमा करने का आरोप तय हुआ जिसके कारण गिरोहबंद अधिनियम के तहत उसकी संपत्तियों को कुर्क किया गया।
हमारे जलालपुर संवाददाता गोपाल सोनकर के अनुसार उपजिलाधिकारी देवेंद्र कुमार व सीओ जलालपुर के नेतृत्व में कटका थानाक्षेत्र निवासी रिजवान, अब्दुल रकीब व तनवीर अहमद की संपत्तियों को कुर्क किया गया। कुर्क की गई संपतियों के दौरान डुग्गी पिटवा कर आमजनों को उक्त संपतियों के कुर्क होने की जानकारी देते हुए बताया गया कि खरीद व बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
बहरहाल एक दिन में गैंगेस्टर एक्ट के आठ अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर उनकी संपतियों को कुर्क किया गया है।