अब 14 घण्टा दुकानें खोलने की मिली अनुमति लेकिन सप्ताह में सिर्फ 05 दिन ही खुलेगी बाजार

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अम्बेडकरनगर जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने कोरोना महामारी के दौरान जारी कर्फ्यू में जनपद वासियों को बड़ी राहत देते हुए आदेश पत्र जारी कर दिया है जिसके अनुसार अब बाजार में दुकानें प्रातः 07 बजे से 09 बजे तक खुलेगी हालांकि शनिवार व रविवार को कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। जिलाधिकारी ने उक्त आदेश जनपद मर कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या सिर्फ 28 होने पर जारी किया है। आदेश के अनुसार शिक्षण संस्थाओं के कार्यालयों को खोलने की अनुमति है लेकिन कोई भी स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय अथवा कोचिंग सेंटर नहीं खुलेगा हालांकि ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति दी गई है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकारी विभागों में कोविड-19 हेल्प डेस्क की स्थापना अवश्य होनी चाहिए और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी होना चाहिए। होटल रेस्टोरेंट को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 07 बजे से 09 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन दो गज़ की दूरी की शर्त को पूरा करने के लिए दो व्यक्तियों के बीच एक कुर्सी पर क्रास निशान अथवा कुर्सी नहीं है का कोर्ड लगाना आवश्यक है तथा मास्क व सेनिटाइजर का प्रयोग जरूरी है।जनपद में मॉल्स को खोलने की अनुमति निर्धारित समय सीमा के बीच सोमवार से शुक्रवार तक ही खोलने की अनुमति है जहाँ सोशल डिस्टेंडिंग, मास्क, सेनिटाइजर, प्लस ऑक्ससिमिटर, टेम्प्रेचर थर्मामीटर होना आवश्यक है।

जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन के आदेश के अनुसार कंटेन्मेंट जॉन अथवा जिस क्षेत्र में कोरोना मरीज़ की पहचान हुई है वहां कोई छूट नहीं रहेगी और जारी छूट तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगी तथा कंटेन्मेंट जोन में धार्मिक स्थल कदापि नहीं खुलेंगे जबकि अन्य स्थानों पर एक समय मे 05 से अधिक व्यक्ति जमा नहीं होंगे। जिलाधिकारी में बाइक पर दो व्यक्ति, थ्री विलर व बैटरी रिक्शा पर तीन व्यक्ति व चार पहिया वाहन पर चार अधिकतम चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति जारी किया है। जिला मजिस्ट्रेट श्री सैमुअल ने आदेश पत्र के अंत मे कहा कि स्वस्थ विभाग द्वारा किसी भी समय जनपद में एक्टिव मरीजों की संख्या 500 होने पर जारी कोरोना कर्फ्यू में दी जाने वाली सभी छूट तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगी।

श्री सैमुअल ने आम नागरिकों से अपील किया है कि कोविड 19 प्रोटोकाल का स्वयं सख्ती से पालन करते हुए मास्क लगाए व दो गज़ की दूरी का पालन करें तथा थोड़ी थोड़ी देर पर हाथों को धुलते रहें या सेनिटाइज करते रहें। उन्होंने कहा कि हम कोरोना की दूसरी लहार ओर विजय प्राप्त करने वाले हैं लेकिन अब तनिक भी लापरवाही हमें फिर महामारी की चपेट में धकेल देगा जिसका खामियाजा हमें ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लों को भी भुगतना पड़ेगा। शादी विवाह व अन्य कार्यक्रम के लिए 50 व्यक्तियों को आमंत्रित करने की छूट प्रदान कर दी गई है। उक्त आदेश रविवार देर शाम में जारी किया गया है।

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