ऋण तो ऋण है कोई अनुदान नहीं – बिना चुकाये कल्याण नहीं : आलोक झा
टाण्डा में सिर्फ दो दिनों के लिए लगाई गई है प्री लोक अदालत-400 से अधिक उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
अम्बेडकरनगर (रिपोर्ट: आलम खान एडिटर-मान्यता प्राप्त पत्रकार) बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा टाण्डा ने अपने बकायदारों को बड़ी राहत देते हुए दो दिवसीय प्री लोक अदालत लगाने का एलान किया है जिससे 400 से अधिक उभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
बैंक ऑफ बड़ौदा की टाण्डा शाखा प्रबंधक आलोक झा ने बताया कि ऋण मुक्ति अभियान के तहत दो दिवसीय 04 व 05 सितंबर को प्रातः 10 बजे से 04 बजे के बीच बॉब की टाण्डा शाखा में ही प्री लोक अदालत लगाई गई है जिसमें ऐसे बकायदारों को राहत दी जाएगी जिनका एकाउंट एनपीए छप चुका है। बैंक मैनेजर श्री आलोक ने बताया कि एनपीए उपभोक्ताओं को सुलह समझौता के आधार पर बड़ी राहत दी जाएगी। श्री आलोक ने कहा कि “ऋण तो ऋण है कोई अनुदान नहीं और बिना चुकाये कल्याण नहीं” श्री आलोक ने बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा टाण्डा के लगभग 400 बकायदारों से अपील किया है कि ऋण मुक्ति अभियान के तहत 04 व 05 सितंबर को टाण्डा शाखा में आयोजित प्रिय लोक अदालत का लाभ उठाएं।
बहरहाल बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा टाण्डा में पहली बार प्री लोक अदालत के माध्यम से 400 बकायदारों को सुलह समझौता के लिए आमंत्रित किया गया है जिसकी नगर क्षेत्र में सरहाना हो रही है।