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अम्बेडकरनगर: किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों में उपलब्ध स्थान का 50 प्रतिशत व अधिकतम 100 व्यक्तियों तथा पवित्र माह रमज़ान व चैत्र नवरात्रि के दौरान धार्मिक स्थलों पर एक समय मे अधिकतम मात्र पांच व्यक्तियों की अनुमति के आदेश में भारी अंतर होने से लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है।
आपको बताते चलेंकि 11 अप्रैल को उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा आदेश जारी कर कहा गया था कि किसी भी सामाजिक, धार्मिक, खेल आयोजन, मनोरंज, शैक्षिक अथवा सांस्कृतिक कार्यकमों में बंद हाल की क्षमता का 50 प्रतिशत से कम व खुले मैदान में भी उसकी क्षमता का 50 प्रतिशत कम लेकिन प्रत्येक दशा में अधिकतम 100 व्यक्ति शामिल हो कर कार्यक्रम सम्पादित कर सकते हैं जिनके लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। उसी आदेश के पेज नंबत 04 पर धर्मिक स्थलों के लिए आदेशित किया गया है कि धार्मिक स्थलों पर एक समय मे अधिकतम पांच व्यक्ति ही रहेंगे अर्थात मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा अथव चर्च आदि में प्रार्थना करने वालों को कैम्पस में एक साथ पांच व्यक्ति से अधिक की अनुमति नहीं दी गई है। उक्त आदेशों को पालन कराने के लिए जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन, पुलिस कप्तान आलोक प्रियदर्शी, सीडीओ घनश्याम मीणा सहित सभी उप जिलाधिकारी, प्प्लिके क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार, नायाब तहसीलदार तथा थाना प्रभारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किया गया है।
कार्यक्रमों व आयोजनों में अधिकतम 100 व्यक्ति की गाइड लाइन तथा प्रार्थना स्थलों पर मात्र पांच व्यक्ति की गाइड लाइन जारी होने से लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। बताते चलेंकि पवित्र माह रमज़ान में प्रत्येक रात्रि को सामूहिक प्रार्थना (नमाज़ तरावीह) की जाती है लेकिन पांच व्यक्ति की गाइड लाइन आने से विशेष कर मुस्लिम समाज मे काफी आक्रोश व्याप्त है। जिलाधिकारी श्री सैमुअल व पुलिस कप्तान आलोक प्रियदर्शी ने बुधवार को टाण्डा कोतवाली व जलालपुर कोतवाली में बैठक कर उपजिलाधिकारी, सीओ व कोतवाली निरीक्षक को शासन की गाइड लाइन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है।

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