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लखनऊ: उच्ज न्यायालय इलाहाबाद से इंस्पेक्टर मनोज कुमार पंत को एक और सफलता प्राप्त हुई है। तत्कालीन एसएसपी वैभव कृष्ण के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही का आदेश देते हुए तत्काल न्यायालय के आदेश का पालन कराने को कहा है। आपको बताते चलेंकि इंस्पेक्टर मनोज कुमार पंत को उनकी कार्यशैली के कारण आम नागरिक उन्हें प्रसिद्ध फ़िल्म सिंघम के नायक के रूप में सिंघम कह कर पुकारती है। श्री पंत की जहां भी तैनाती होती है वहां अपराधियों के पसीने छूट जाया करते है और अपनी इसी कार्यशैली ले कारण वो कुछ अधिकारियों के आंखों की किरकिरी भी बन जाते हैं। नोयडा में रहते हुए तत्कालीन एसएसपी वैभव कृष्ण ने इंस्पेक्टर मनोज कुमार पंत पर रिश्वत लेने का संदिग्ध इल्जाम लगा कर निलंबित कर दिया था जिसको श्री पन्त ने उच्च न्यायालय में चुनौती दिया था जिसपर उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने श्री पन्त को बहाल करते हुए उसी स्थान पर तत्काल तैनात करने का आदेश दिया था लेकिन तत्कालीन एसएसपी वैभव कृष्ण ने श्री पंत को तैनाती नहीं दिया। श्री पन्त ने पुनः उच्च न्यायालय में आदेश का पालन ना कराने पर अवमानना का केस दर्ज कराया जिसपर इंस्पेक्टर श्री पन्त को उच्च न्यायालय ने अवमानना का मामला सही पाते हुए तत्कालीन एसएसपी वैभव कृष्ण के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही का आदेश देते हुए अपने पूर्व आदेश को तत्काल पालन कराने का एक और अवसर दिया है। अम्बेडकर नगर जनपद में भी रहते हुए श्री पंत ने अपनी कार्यशैली से आम नागरिकों के दिलों पर राज किया था।
बहरहाल प्रदेश के विभिन्न जनपदों में रहकर अपनी कार्यशैली से फ़िल्म नायक सिंघम की पहचान बना चुके इंस्पेक्टर मनोज कुमार पंत को उच्च न्यायालय से एक और सफलता प्राप्त हुई है तथा तत्कालीन एसएसपी वैभव कृष्ण पर अवमानना का मामला सत्य पाने पर कार्यवाही करने के साथ श्री पंत के सम्बंध में दिए गए आदेश को तत्काल लागू करने का एक अंतिम अवसर भी दिया है।

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